योद्धा न्यूज !! वाहन चालकों के लिए बड़े खतरे की घंटी! सख्त आदेश जारी…
प्रतिनिधी समीर सनदी योद्धा एक्सप्रेस न्युज

लुधियानाः अगर आपको पुलिस या परिवहन विभाग द्वारा चालान जारी किया जाता है और 90 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया गया तो विभाग द्वारा आपको सॉफ्टवेयर में ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। ब्लैकलिस्ट होने के बाद वाहन को ना तो ट्रांसफर किया जा सकता और न ही रजिस्ट्रेशन रिन्यू की जा सकती है। इसके अलावा बीमा क्लेम लेने में भी दिक्कत आ सकती है।
इस संबंध में अतिरिक्त स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने राज्य के सभी आर.टी.ए. और आर.टी.ओ को आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशों के मुताबिक, मोटर वाहन अधिनियम-1988 का उल्लंघन करने वाले वाहनों के जब चालान काटे जाते हैं, तो वाहन मालिक और चालक निर्धारित समय के भीतर चालान का निपटारा नहीं करते हैं, जिसके कारण बड़ी संख्या में चालान बकाया रह जाते हैं। अब मोटर वाहन नियम 1989 के तहत बनी धारा-167 का पालना करते हुए अगर 90 दिन के भीतर चालान का भुगतान नहीं किया गया तो ऐसे वाहनों को सॉफ्टवेयर में ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।
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दें ध्यान! लुधियाना में इन वाहनों के इस्तेमाल पर लगी सख्त पाबंदी
लुधियाना (राज): वाहन चालकों के लिए अहम खबर सामने आई है। पंजाब के लुधियाना में कई वाहनों पर सख्त पाबंधी लग गई है। जानकारी के मुताबिक, कमर्शियल वाहनों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरह इस्तेमाल करने में पुलिस विभाग ने पाबंदी लगाई है।
डी.सी.पी. रूपिंदर सिंह ने आदेश जारी किए है कि कमर्शियल और भार ढोहने वाले वाहन जैसे जीप, टाटा-407, टाटा-409, ट्रैक्टर-ट्राली, जैसी गाड़ियों पर लोगों को लाने ले जाने का काम किया जाता है। ऐसा करना लोगों के लिए खतरनाक है। इससे जान माल का नुक्सान हो सकता है। इसलिए डी.सी.पी. के आदेशों मुताबिक कमर्शियल वाहनों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल करने में पाबंदी लगाई जाती है।